
Old Pension : इस तारीख तक नहीं भरा तो नहीं मिलेगा पेंशन का फायदा….
- Latest
- April 22, 2023
- No Comment
- 27
Old Pension : इस तारीख तक नहीं भरा तो नहीं मिलेगा पेंशन का फायदा….
राजस्थान में पुरानी पेंशन योजना को लेकर नया फैसला लिया गया है. सरकार के फैसले के अनुसार राज्य में बोर्ड, निगम और सरकारी सहायता से चलने वाली यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने का फैसला किया गया है. बजट में हुई घोषणा के अनुसार वित्त विभाग की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है. नए फैसले के दायरे में नगर निगम, यूआईटी, बिजली कंपनियां, निगम, बोर्ड, सरकारी उपक्रम और विश्वविद्यालयों के कर्मचारी आएंगे. इन संस्थाओं में काम करने वालों के अलावा रिटायर हो चुके कर्मचारियों को भी इसका फायदा मिलेगा.
15 जून तक फॉर्म भरना जरूरी
नए फैसले के तहत पुरानी पेंशन का फायदा लेने के लिए सरकार के वित्त विभाग की तरफ से जारी फॉर्मेट को भरना होगा. इस फॉर्म को भरकर 15 जून तक जमा करना जरूरी है. वित्त विभाग की तरफ से जारी किए गए आदेश के अनुसार ऐसी संस्थाओं में पुरानी पेंशन का फायदा नहीं मिलता. ऐसी संस्थाओं को जीपीएफ लिंक पेंशन स्कीम लागू करने के लिए नए नियम बनाकर पेंशन निधि का गठन करना जरूरी है. इन संस्थाओं को पेंशन की राशि राज्य सरकार के पीडी अकाउंट में जमा करनी होगी.
रिटायर कर्मचारी को भी मिलेगी पेंशन
इन संस्थानों में काम करके जो कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं और उन्होंने ईपीएफ या सीपीएफ से पैसा ले लिया है. लेकिन वे पुरानी पेंशन का फायदा लेना चाहते हैं तो ऐसे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन के लिए विकल्प फार्म भरना होगा. इसके अलावा ईपीएफ या सीपीएफ से मिलने वाली राशि को 12 प्रतिशत ब्याज के साथ जमा कराना होगा. सभी कार्यरत और रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन विकल्प फार्म 15 जून तक भरकर देना होगा.
इससे 30 जून तक वित्त विभाग की तरफ से रिटायर्ड कर्मचारियों की जमा राशि के ब्याज की गणना की जा सकेगी. रिटायर कर्मचारी 15 जुलाई तक पूरी राशि जमा करा सकते हैं.